IPC 34 in Hindi
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IPC 34 in Hindi: अगर कोई व्यक्ति एक संघटनात्मक अपराध को करने के लिए धमकी या अभियोग प्रदर्शित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यह धारा व्यक्ति को शांति व्यवस्था को अपघातित करने के इरादे से या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से धमकी या अभियोग प्रदर्शित करने पर लागू होती है।
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