अफीम गबन के मामले में 10-10साल का कारवास की सजा सुनाई
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झालावाड़ जिले के अकलेरा में अफीम गबन के एक मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने चार आरोपियों को अलग अलग मामले में दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायिक सूत्रों ने बताया कि आरोपी पप्पूलाल पुत्र रामलाल निवासी कजलिया प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल निवासी उगेणा रंगलाल पुत्र सांवरा मीणा निवासी खारपा एवं रामगोपाल पुत्र रामचंद्र मीणा निवासी पथरिया को सजा सुनाई। जुर्माने से भी दण्डित किया। फसल वर्ष 2010-2011 के दौरान सभी अभियुक्तगण/कृषकों अफीम खेती किए जाने लाईसेंस व पट्टा जारी किया था। अफीम काश्त करके जो उपज प्राप्त की थी वह सारी शुद्ध उपज अफीम विभाग को सौपीं जानी थी। लेकिन आरोपियों ने उत्पादित अफीम को खुर्दबुर्द कर अफीम में अन्य बाहरी पदार्थ मिलाकर सरकार को सुपुर्द की थी। दी गई अफीम का रासायनिक परीक्षण कराया था इसके बाद सुपुर्द की अफीम में गबन की पुष्टि हुई थी। प्रकरण सुनवाई के लिए विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण झालावाड़ में प्रस्तुत किया गया जहां पर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के 28 मई 2016 के जारी परिपत्र की पालना प्रकरण विचारण के लिए इस न्यायालय में प्राप्त होने के बाद न्यायाधीश ने सजाएं सुनाई --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/balbahadur-singh/message
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